अगर आपका आधार और पैन कार्ड अभी तक लिंक नहीं हुआ है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंक करने की आखिरी डेडलाइन दी है। इस तारीख के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और बैंकिंग, निवेश और टैक्स फाइलिंग में बड़ी परेशानी आ सकती है। आइए जानते हैं कि आप घर बैठे कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और लिंक कैसे कर सकते हैं।
आधार-पैन लिंक क्यों जरूरी है
1 अक्टूबर 2024 से पहले जिन लोगों को आधार मिला था, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन काम करना बंद कर देगा। निष्क्रिय पैन से आपको टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा, ज्यादा TDS कटेगा, बैंक से नए निवेश और लोन में दिक्कत होगी, और म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट जैसी सेवाओं में KYC फेल हो जाएगा।
मोबाइल से स्टेटस कैसे चेक करें
आधार-पैन लिंक का स्टेटस चेक करना बहुत आसान है। सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर Quick Links में “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर डालें और “View Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें। अगर “Linked” लिखा आता है तो आपका काम हो चुका है। अगर “Not Linked” दिखे तो तुरंत लिंक करें।
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1000 रुपये की फीस और लिंक करने का तरीका
31 दिसंबर 2025 तक लिंक करने के लिए अब ₹1000 की फीस देनी होगी। ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें। अपना पैन और आधार नंबर डालें। फिर “Continue to Pay Through e-Pay Tax” पर क्लिक करके ₹1000 की फीस भरें। पेमेंट के बाद 4-5 दिन इंतजार करें, फिर लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करें। OTP से वेरिफाई करें और प्रोसेस पूरा होने का इंतजार करें।
लिंक होने में दिक्कत आए तो क्या करें
आधार-पैन लिंकिंग अक्सर नाम, जन्मतिथि या लिंग में बेमेल होने से फेल हो जाती है। आधार और पैन दोनों में नाम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। छोटी-सी स्पेलिंग गलती भी दिक्कत बना सकती है। अगर नाम अलग है तो पहले UIDAI या NSDL की वेबसाइट से सुधार करवाएं, फिर लिंक करें। अगर आधार किसी दूसरे पैन से लिंक हो गया है तो आपको अपने इलाके के Assessing Officer से संपर्क करना होगा।
पैन नंबर भूल गए हैं तो क्या करें
अगर आपको अपना पैन नंबर याद नहीं है तो घबराएं नहीं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर “Know Your PAN” सर्विस है। वहां अपना नाम, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर डालकर पैन नंबर पता कर सकते हैं। अगर पैन नहीं है तो आधार के जरिए मुफ्त में तुरंत e-PAN बनवा सकते हैं। यह ऑनलाइन मिनटों में जनरेट हो जाता है और KYC के लिए मान्य है।
आखिरी तारीख याद रखें
याद रखें कि 31 दिसंबर 2025 के बाद सरकार कोई और छूट नहीं देगी। अंतिम दिन वेबसाइट पर भीड़ बढ़ जाती है, इसलिए जल्दी कर लें। यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। सबसे सही और ताजा जानकारी के लिए हमेशा इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in देखें। किसी एजेंट को पैसा न दें, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और सुरक्षित है।









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