Form 15G for PF Withdrawal: PF निकालते वक्त TDS से बचना है तो यह फॉर्म जरूर भरें — पूरी जानकारी हिंदी में

अगर आप अपना PF यानी Provident Fund निकालने की सोच रहे हैं तो एक जरूरी काम है जो आपको करना होगा। अगर आपने 5 साल से कम नौकरी की है और ₹50,000 से ज्यादा PF निकाल रहे हैं तो सरकार आपके पैसे में से 10% TDS काट लेती है। लेकिन अगर आपकी सालाना कमाई एक तय सीमा से कम है तो आप Form 15G for PF Withdrawal जमा करके यह TDS कटने से रोक सकते हैं।

Form 15G एक Self Declaration Form है जिसमें आप यह घोषणा करते हैं कि आपकी कुल आमदनी इतनी कम है कि उस पर कोई टैक्स नहीं बनता। इसे जमा करने के बाद EPFO आपके PF में से TDS नहीं काटता और आपको पूरा पैसा मिलता है। इस आर्टिकल में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि यह फॉर्म कब जरूरी है, कैसे भरें और EPFO पोर्टल पर कैसे अपलोड करें।

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Form 15G for PF Withdrawal क्या होता है और कब जरूरी है

Form 15G और Form 15H में फर्क

दो तरह के फॉर्म होते हैं। Form 15G उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से कम है। Form 15H सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। PF निकालने वाले ज्यादातर लोगों को Form 15G ही भरना होता है।

TDS कब कटता है

जब भी आप 5 साल से कम की नौकरी के बाद ₹50,000 या उससे ज्यादा का PF निकालते हैं तो EPFO Section 192A के तहत 10% TDS काटता है। अगर आपने PAN नंबर नहीं दिया है तो यह कटौती 20% तक भी जा सकती है।

Form 15G जमा करने की जरूरत कब नहीं

कुछ स्थितियों में यह फॉर्म जमा करना जरूरी नहीं होता। अगर आपकी नौकरी 5 साल या उससे ज्यादा की है तो PF निकासी पर कोई TDS नहीं कटता। इसी तरह अगर PF का अमाउंट ₹50,000 से कम है या आप किसी बीमारी की वजह से नौकरी छोड़ रहे हैं या कंपनी बंद हो गई है तो भी TDS नहीं लगता। इन सब हालात में Form 15G की जरूरत नहीं पड़ती।


Form 15G भरने के लिए Eligibility क्या है

यह तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए

पहली शर्त यह है कि आप भारत के निवासी हों यानी NRI इस फॉर्म को नहीं भर सकते। दूसरी शर्त यह है कि आपकी उम्र 60 साल से कम हो। तीसरी और सबसे जरूरी शर्त यह है कि इस वित्त वर्ष में आपकी कुल आमदनी टैक्स छूट की सीमा से कम हो।

इनकम लिमिट कितनी है

New Tax Regime के हिसाब से यह सीमा ₹4 लाख है। Old Tax Regime के हिसाब से यह सीमा ₹2.5 लाख है। ध्यान रखें कि यहाँ कुल आमदनी में आपका PF निकासी का अमाउंट भी जोड़ा जाएगा। अगर PF जोड़ने के बाद भी आपकी कमाई इस सीमा से कम है तभी आप यह फॉर्म भर सकते हैं।

अगर इनकम सीमा से ज्यादा है तो क्या करें

अगर आपकी आमदनी इस सीमा से ज्यादा है तो Form 15G नहीं भरना चाहिए। ऐसे में TDS तो कटेगा लेकिन आप ITR यानी Income Tax Return फाइल करके इसे वापस क्लेम कर सकते हैं।


Form 15G कैसे भरें — Step by Step

यह फॉर्म EPFO पोर्टल या Income Tax Department की वेबसाइट से मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म में केवल Part 1 भरना होता है। Part 2 EPFO खुद भरता है इसलिए उसे खाली छोड़ दें।

Field 1 — नाम

अपना पूरा नाम बिल्कुल वैसा ही लिखें जैसा PAN Card पर है।

Field 2 — PAN नंबर

अपना सही PAN नंबर डालें। ध्यान रखें कि PAN नंबर का चौथा अक्षर ‘P’ होना चाहिए। गलत PAN होने पर फॉर्म अमान्य हो जाता है।

Field 3 — Status

यहाँ Individual लिखना है।

Field 4 — Previous Year (Financial Year)

यहाँ वह वित्त वर्ष लिखें जिसमें आप PF निकाल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप अभी PF निकाल रहे हैं तो मौजूदा वित्त वर्ष डालें। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल के बाद नया वित्त वर्ष डालना होगा।

Field 5 — Residential Status

यहाँ Resident लिखना है। NRI इस फॉर्म के लिए पात्र नहीं हैं।

Field 6 से 8 — पता और संपर्क जानकारी

अपना पूरा पता, पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें।

Field 9 — क्या आप ITR फाइल करते हैं

अगर आपकी आमदनी टैक्स छूट की सीमा से कम है और आप ITR नहीं भरते तो यहाँ No करना है। अगर आप ITR भरते हैं तो Yes करें और पिछला Assessment Year डालें।

Field 15 — पीएफ निकासी का अमाउंट

यहाँ वह रकम डालें जो आप PF से निकाल रहे हैं।

Field 16 — Estimated Total Income

इस वित्त वर्ष में आपकी कुल संभावित आमदनी यहाँ डालें। इसमें PF का अमाउंट भी शामिल करें।

Field 17 — अन्य Form 15G

अगर इसी वित्त वर्ष में आपने किसी बैंक या अन्य जगह पहले भी Form 15G दिया है जैसे FD के ब्याज पर TDS से बचने के लिए, तो उसकी जानकारी यहाँ दें। अगर पहली बार भर रहे हैं तो इसे खाली छोड़ दें।

Field 18 — Declaration Details

यहाँ Identification Number में अपना UAN नंबर डालें। Nature of Income में PF Withdrawal लिखें। Section में 192A लिखें। Amount में वह रकम डालें जो आप निकाल रहे हैं।

Signature

नीचे दिए गए जगह पर साइन करें। अगर आप मोबाइल पर PDF भर रहे हैं तो Adobe Reader के Fill & Sign फीचर से डिजिटल साइन भी कर सकते हैं। इससे प्रिंट आउट की जरूरत नहीं पड़ती।

Assessment Year का ध्यान रखें

यह एक आम गलती है जो बहुत लोग करते हैं। Financial Year और Assessment Year में हमेशा एक साल का फर्क होता है। अगर Financial Year मौजूदा है तो Assessment Year उससे अगला होगा। इसे सही भरना बहुत जरूरी है वरना फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।


Form 15G को EPFO पोर्टल पर Upload कैसे करें

Step 1 — EPFO पोर्टल पर Login करें

unifiedmember.epfindia.gov.in पर जाएं। अपना UAN नंबर और Password डालकर Login करें।

Step 2 — Online Services में जाएं

Dashboard पर जाने के बाद Online Services पर क्लिक करें और Claim (Form 31, 19, 10C & 10D) को चुनें।

Step 3 — Bank Details Verify करें

अपने बैंक खाते के आखिरी 4 अंक डालें और Verify पर क्लिक करें।

Step 4 — Claim का प्रकार चुनें

जो भी कारण से PF निकाल रहे हैं वह विकल्प चुनें। Final Settlement के लिए Form 19 चुनें।

Step 5 — Form 15G Upload करें

यहाँ आपको Upload Form 15G का विकल्प दिखेगा। अपनी भरी हुई और Signed PDF फाइल यहाँ अपलोड करें। ध्यान रखें कि PDF का साइज 1MB से कम होना चाहिए।

Step 6 — Aadhaar OTP से Verify करें और Submit करें

Aadhaar से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। उसे डालें और Claim Submit करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS से Claim की जानकारी मिलती रहेगी। आमतौर पर 7 से 15 दिनों में पैसे खाते में आ जाते हैं।


Form 15G भरते वक्त ये गलतियाँ बिल्कुल न करें

गलत PAN नंबर

EPFO आपका PAN Income Tax Department से Verify करता है। थोड़ी सी भी गलती पर फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाता है।

Signature न करना

बिना साइन का फॉर्म अमान्य माना जाता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से साइन करना जरूरी है।

गलत Financial Year या Assessment Year

यह सबसे आम गलती है। हमेशा दोनों को ध्यान से और सही भरें।

झूठी जानकारी देना

अगर आपकी असली आमदनी टैक्स सीमा से ज्यादा है और फिर भी आप Form 15G भर देते हैं तो यह Income Tax Act की Section 277 के तहत अपराध है। इसमें जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं।


निष्कर्ष

Form 15G for PF Withdrawal एक बहुत जरूरी दस्तावेज है जो आपके मेहनत की कमाई को बिना किसी TDS कटौती के पूरा दिलाने में मदद करता है। बस यह ध्यान रखें कि आप इसे तभी भरें जब आप सच में इसके लिए योग्य हों। फॉर्म को ध्यान से और सही जानकारी के साथ भरें। साइन करके PDF सेव करें और EPFO पोर्टल पर Claim के समय Upload करें। इतना करते ही आपका पूरा PF बिना किसी कटौती के आपके खाते में आ जाएगा।

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