UP Pension Scheme: बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने मिल रहे 1500 रुपये, ऐसे करें आवेदन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जहां रोजगार और युवाओं का मुद्दा प्रमुख रहा, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाखों परिवारों का सहारा बन रही है। यूपी सरकार की पेंशन योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को हर महीने आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें।

यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन नहीं है। प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस योजना को मजबूती से लागू किया है।

योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि

UP Pension Scheme के अंतर्गत तीन प्रमुख श्रेणियों में पेंशन दी जाती है:

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वृद्धावस्था पेंशन योजना: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपये (80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 1500 रुपये) पेंशन मिलती है।

विधवा पेंशन योजना: 18 से 60 वर्ष की विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये और 60 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को 1500 रुपये पेंशन दी जाती है।

दिव्यांग पेंशन योजना: 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को हर महीने 1000 रुपये (60 वर्ष से अधिक आयु वालों को 1500 रुपये) पेंशन मिलती है।

यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

कौन-कौन उठा सकता है लाभ

यह योजना उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सदस्य जो बुजुर्ग हैं, विधवा महिलाएं हैं या दिव्यांग हैं, वे इस योजना के पात्र हैं। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को इससे बड़ा लाभ मिल रहा है।

पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी हैं। विधवा पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग पेंशन के लिए 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन ऑनलाइन sspy-up.gov.in पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। आप अपनी श्रेणी के अनुसार वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग पेंशन का चयन करें और आवेदन फॉर्म भरें। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक की जा सकती है।

योजना का प्रभाव

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 86 लाख से अधिक लोग इस पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता दे रही है बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान कर रही है।

यदि आप या आपके परिवार में कोई इस योजना के पात्र हैं तो देरी न करें, तुरंत आवेदन करें और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं। यह योजना जरूरतमंदों के लिए जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का माध्यम बन सकती है।

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